( Apply Online) How to apply residential certificate Jharkhand- 2022

 

 How to apply residential certificate Jharkhand 

आज के इस पोस्ट में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछले पोस्ट में देखा था की ओबीसी NCL प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करते हैं। तो चलिए जानते है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया।

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Apply for residential certificate jharkhand

1. सबसे पहले झारसेवा के अधिकारिक वेबसाइट पर आकर लॉगिन करके सेवाओं की सूची में आएं।
How to apply residential certificate Jharkhand 2021




2. सेवाओं की सूची में आपको दो विकल्प मिलेंगे जिसमे "Issue of local residents Certificate" ये SDO के द्वारा बनाया जाता है। यह उच्च स्तर का प्रमाण पत्र होता है, तथा "Local Resident Certificate by Circle Officer" होगा। यह प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बनाया जाता है।


How to apply residential certificate Jharkhand 2021

3. आपके सामने एक फॉर्म खुले जायेगा जिसमे आपको निम्नलिखित जानकारियां देनी है :


   • आवेदक की वक्तिगत जानकारी
        * आवेदन का प्रकार 
        * आवेदक का पूरा 
        * लिंग
        * मोबाइल नंबर
        * ईमेल आईडी ( जरूरी नहीं है )
        * जन्म तिथि

• रिश्तेदार का विवरण
     * आवेदक (व्यक्ति के साथ संबंध )
     * रिश्तेदार का नाम

• आवेदक का स्थाई पता
• स्थानीय निवासी होने का आधार
• जारी करने वाला प्राधिकरण
• आवेदक की घोषणा ( फॉर्म का लिंक नीचे है। )

4. सारी जानकारी भरने के बाद "Submit" पर क्लिक करें।
5. सबमिट करने के बाद आपके सामने Review Page आ जायेगा जिसमे अगर आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही हो तो "Attach Annexure" पर क्लिक करें और अगर कुछ गलत हो तो "Edit"पर क्लिक कर जानकारी बदल सकते हैं।
6. आवश्यक सभी दस्तावेज को अपलोड कर "Save Annexure" पर क्लिक करे।
7. आपके सामने दुबारा से Review Page आ जायेगा जिसे अच्छी तरह से जांच कर अंतिम में "Submit" पर क्लिक करें।
8. आवेदन करने के बाद आपको "Acknowledgment Slip" दिया जायेगा जिसमे आपका आवेदन संख्या होगा, जिसकी सहायता से आप भविष्य में आवेदन की स्थित को देख पाएंगे।

Documents Required for Residential Certificate

• आवासीय प्रमाण
     * टेलीफ़ोन बिल
     * राशन कार्ड
     * अन्य सहायक दस्तावेज
     * पासपोर्ट
     * वोटिंग कार्ड
     * बिजली का बिल

• स्वयं या माता-पिता द्वारा स्व-घोषणा (नाबालिगों के मामले में)
• प्रतिज्ञा पत्र ( फॉर्म का लिंक नीचे है। )
• स्थानीय निवासी के दावे के साक्ष्य में दस्तावेज
   * खतियान
   * भूमि पंजीकरण कागजात
• तत्काल के लिए संलग्नक (केवल तत्काल आवेदन के लिए आवेदन करें)

Validity of Residential Certificate

झारखंड में आवासीय प्रमाण पत्र की अवधि तीन वर्ष के लिए होता है जब से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तीन वर्ष होने के बाद आपको दुबारा से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना होगा।

Fees for Residential Certificate in Jharkhand

झारखंड में आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको एक रुपए भी देने की जरूरत नहीं है यह पूरी तरह से निशुल्क होता है।

👉Self Declaration form ( स्व-घोषणा फॉर्म )  :- डाउनलोड करें 

👉Letter of Pledge ( प्रतिज्ञा पत्र ) :- डाउनलोड करें 






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